शहरी आवेदकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की प्रक्रिया होगी आसान : जिलाधिकारी

कानपुर, 12 अगस्त । नगरीय क्षेत्रों में परिवार अथवा कुटुम्ब रजिस्टर और मृतक का हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने में परेशानी होती थी। अब आयु प्रमाणित करने के लिए पांच अतिरिक्त अभिलेख मान्य किए गए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। यह बातें बुधवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहीं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को शासन की नई व्यवस्था से राहत मिलेगी। अब मृतक की आयु के प्रमाण के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकेगा। ये दस्तावेज परिवार अथवा कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति और जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाणपत्र के अतिरिक्त मान्य होंगे।

नई व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था ही लागू रहेगी। नगरीय क्षेत्रों में परिवार अथवा कुटुम्ब रजिस्टर सामान्यतः उपलब्ध नहीं होने और कई मामलों में मृतक का हाईस्कूल प्रमाणपत्र नहीं होने से आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत आती थी।

नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यह उल्लेख करना होगा कि मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित नगरीय क्षेत्र में परिवार अथवा कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पात्र आवेदकों के प्रकरणों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है।

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