दो गैंगस्टर को दो साल की कैद, पांच हजार जुर्माना

गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले में विशेष गैंगस्टर कोर्ट एवं प्रथम अपर जिला जज नीलम रात्रा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

तत्कालीन जीआरपी थानाध्यक्ष अनुज सिंह ने वर्ष 2025 में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपित विवेक पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी ढकिया भूढ़, गजरौला, अमरोहा और प्रदीप पाल पुत्र रमेश पाल निवासी भोला ग्राम सिसोली, बरेली अपने साथियों अंश शर्मा व दीपक शर्मा के साथ संगठित गिरोह चलाकर रेलवे स्टेशनों व अन्य स्थानों पर चोरी-लूट की वारदातें कर जनता में भय फैला रहे थे।

पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान विवेक और प्रदीप पाल की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई। अभियोजन ने तीन गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया।

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