नई दिल्ली, 10 अगस्त । उच्चतम न्यायालय कावेरी जल विवाद मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा। साेमवार काे तमिलनाडु सरकार के वकील सीएस वैद्यनाथन ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
तीन अगस्त को तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के बावजूद कर्नाटक की ओर से निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। कर्नाटक के जलाशयों में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद उसे उसका उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप कर समयबद्ध तरीके से पानी दिलाने की मांग की है।
दरअसल, 28 जुलाई को कावेरी जल विनिमयन समिति की बैठक और मौसम संबंधी परिस्थितियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद समिति ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़कर 29 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच बिलिगुंड्लु में 3,500 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इस फैसले को 30 जुलाई को आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की 54वीं आपात बैठक में भी मंजूरी दे दी गई।