नई दिल्ली, 01 अक्टूबर । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले में आरोप तय करने के लिए दलीलें पेश नहीं करने पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने नरेश बाल्यान को 16 और 17 अक्टूबर को दलीलें पेश करने का आदेश दिया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि दलीलें रखने के लिए वकील उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने सुनवाई टालने का विरोध किया। कोर्ट ने पाया कि इसके पहले भी नरेश बाल्यान की ओर से वकील उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई थी। उसके बाद कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 16 और 17 अक्टूबर को दलीलें पेश करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दलीलें पेश करने का यह अंतिम अवसर होगा।