अशक्त व्यक्तियों काे आवासीय गृह संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के तहत 1500 लाख मंजूर

लखनऊ, 03 सितंबर । प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के तहत द्वितीय किश्त के रूप में 1500 लाख रूपये मंजूर किए हैं। इस संबंध में जारी शासनादेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण विभाग को प्रेषित कर दी गयी है।

शासनादेश के अनुसार इस योजना के तहत प्राविधानित धनराशि 6000 लाख रूपये के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 1500 लाख रूपये पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं। मंजूर की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। धनराशि व्यय किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्रोइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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